सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) से राय मांगी है। यह पीआईएल सिखों पर बनने वाले चुटकुलों पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिख भारत के लिए हमेशा से गौरवांवित करने वाले रहे […]
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) से राय मांगी है। यह पीआईएल सिखों पर बनने वाले चुटकुलों पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से दायर की गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिख भारत के लिए हमेशा से गौरवांवित करने वाले रहे हैं, वह देश का गौरव हैं। सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने यहां तक कहा कि सिख समुदाय जैसा दूसरा कोई नहीं है।
इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगले चीफ जस्टिस भी एक सिख ही हैं। सिखों पर बनने वाले चुटकुलों को प्रतिबंधित करने के इस मामले में कोर्ट ने DSGMC को छह सप्ताह के अंदर इस मामले में राय देने को कहा है।
कोर्ट ने पूछा है कि वह कानून के दायरे में रहते हुए बताएं कि किस तरह से इस तरह के चुटकुलों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
Source- naidunia.jagran.com